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‘आधार, पासपोर्ट या वोटर ID नहीं, BJP का कार्ड…’ नागरिकता के सबूत मुद्दे पर रोहिणी आचार्य का तंज

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14वें पासपोर्ट सेवा दिवस के मौके पर बुधवार (24 जून) को विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि भारतीय पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं, बल्कि मुख्य रूप से एक यात्रा डॉक्यूमेंट है. मंत्रालय ने कहा कि पासपोर्ट सिर्फ अंतरराष्ट्रीय यात्रा की सुविधा के लिए जारी किया जाता है. हालांकि यह सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही दिया जाता है, लेकिन अपने आप में यह नागरिकता स्थापित करने वाला दस्तावेज नहीं माना जाएगा.

इस पर राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है. रोहिणी आचार्य ने सवाल किया कि क्या बीजेपी की सदस्यता का कार्ड ही नागरिकता साबित-प्रमाणित करने का वैध कार्ड है?

रोहिणी आचार्य ने खड़े किए सवाल

रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, “पासपोर्ट, आधार-कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जब इनमें से नागरिकता का प्रमाणित एवं वैध कार्ड कोई नहीं है तो मोदी सरकार को ये बताना चाहिए कि कौन सा कार्ड, कौन सा दस्तावेज नागरिकता का प्रमाणित व वैध कार्ड है?”

उन्होंने आगे लिखा, “ऐसे में हम भारतीय वर्त्तमान में जितने कार्डों को बनवाने-रखने को बाध्य हैं तो उनका औचित्य क्या है और इन कार्डों के बनवाने के फॉर्म्स में नागरिकता स्पष्ट करने का कॉलम क्यों रहता है? रोहिणी ने आगे पूछा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मोदी सरकार अप्रत्यक्ष तौर पर ये कहना चाहती है कि बाकी सारे कार्ड वैध नहीं, सिर्फ बीजेपी की सदस्यता का कार्ड ही नागरिकता साबित-प्रमाणित करने का वैध कार्ड है?”

मामले पर आरजेडी ने भी सरकार को घेरा

आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद ने मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, “केंद्र सरकार साफ करे देश में नागरिकता का दस्तावेज किस कागज को माना जायेगा? नागरिकता के संबंध में कौन से कागजात वैध होंगे यह स्पष्ट नहीं.” उन्होंने कहा कि आधार के बाद पासपोर्ट को लेकर केंद्र सरकार ने कहा है कि ये नागरिकता का डॉक्यूमेंट नहीं तो मोदी सरकार बताए कि फिर नागरिकता का क्या सबूत देना होगा?

उन्होंने आगे कहा, “सरकार की मंशा सवालों के घेरे में है. बीजेपी हवाला दे रही है कि सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय ने भी यही कहा है, इसलिए बीजेपी बताए कोर्ट में सरकार ने किन दस्तावेजों के बारे में कहा है कि उनको नागरिकता के संबंध में वैध माना जाएगा.

 

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