बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा बेंच ने नाइट क्लब के मालिक सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा को पिछले साल उनके कल्ब में लगी आग में मारे गए 25 लोगों के प्रत्येक परिवारों को मुआवजे के रूप में 20-20 लाख रुपये देने का निर्देश दिया है.
न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, गोवा बेंच में जस्टिस वाल्मिकी मेनेमेज और जस्टिस अमित जामसांडेकर की पीठ ने सोमवार (2 नवंबर, 2026) को यह निर्देश जारी किया.
कोर्ट के निर्देश पर क्या बोलीं पीड़ित परिवारों की अधिवक्ता
अदालत में सुनवाई के बाद पीड़ित परिवारों की तरफ से पैरवी कर रहीं अधिवक्ता प्राची सावंत ने न्यूज एजेंसी PTI से बातचीत में कहा, ‘कोर्ट ने हर एक पीड़ित के परिवार के लिए 20 लाख रुपये के अंतरिम मुआवजा राशि तय की है. इससे परिवारों की तरफ से किए जाने वाले किसी अन्य दावे पर कोई असर नहीं पड़ेगा.’
उन्होंने कहा कि लूथरा ब्रदर्स को मुआवजे की कुल राशि किस्तों में जमा करने के लिए कहा गया है. उन्हें 15 नवंबर तक 5 लाख रुपये, दिसंबर महीने में और 5 लाख रुपये जमा करने को कहा गया. इसके बाद उन्हें बाकी राशि अगले साल फरवरी महीने तक जमा करनी होगी. उन्होंने कहा कि यह मुआवजा सभी 25 मृतकों के परिवारों को मिलेगा, जिनमें पांच पर्यटकों के परिवार भी शामिल हैं.
उन्होंने आगे कहा, ‘यह अंतरिम भुगतान परिवारों के अतिरिक्त मुआवजे या अन्य दावों के अधिकार को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करेगा और इस मामले की अगली सुनवाई 2 दिसंबर को होगी.’
दोनों भाइयों पर चल रही आपराधिक कार्यवाही
आग लगने के बाद लूथरा ब्रदर्स थाईलैंड चले गए थे और बाद में उन्हें भारत वापस लाया गया. इस घटना के संबंध में उनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही चल रही है. हाई कोर्ट पीड़ित परिवारों को राहत और मुआवजे से जुड़े मामलों समेत पूरे प्रकरण की निगरानी जारी रखे हुए है. अदालत के हालिया आदेश में अंतरिम मुआवजा देने का निर्देश दिया गया है.
नॉर्थ गोवा के बिरच बाय रोमियो लेन नाइटक्लब में 6 दिसंबर की रात आग लग गई थी, जिसमें 20 कर्मचारियों और 5 पर्यटकों समेत कुल 25 लोगों की मौत हो गई थी. इस घटना में करीब 50 लोग घायल हुए थे.








