दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने आबकारी नीति मामले में जमानत के लिए मंगलवार (28 फरवरी) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का रुख किया. उनकी याचिका पर कुछ देर बाद सुनवाई होगी. आप नेता मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) फिलहाल सीबीआई (CBI) की हिरासत में हैं.
सिसोदिया की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता एएम सिंघवी ने चीफ जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी. एस. नरसिम्हा की पीठ से याचिका पर तत्काल आज ही सुनवाई की अपील की थी. कोर्ट ने पहले कहा था कि जेल में बंद आम आदमी पार्टी के नेता दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के तहत जमानत के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख कर प्राथमिकी रद्द करने का अनुरोध कर सकते हैं.
आबकारी नीति में कथित भ्रष्टाचार को लेकर गिरफ्तार किए गए मनीष सिसोदिया को दिल्ली की एक विशेष अदालत ने सोमवार को पांच दिन के लिए सीबीआई की हिरासत में भेज दिया था. कोर्ट ने कहा था कि उचित व निष्पक्ष जांच के लिए आवश्यक है कि उनसे पूछे गए सवालों के उचित और वैध जवाब मिलें और इस अदालत की राय में यह आरोपी की हिरासत में पूछताछ से ही संभव है.









