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UP News: बीजेपी सांसद रामशंकर कठेरिया को बड़ी राहत, कोर्ट ने सजा के आदेश पर लगाई रोक

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इटावा से बीजेपी सांसद रामशंकर कठेरिया को जिला जज न्यायालय आगरा से बड़ी राहत मिली है. एमपी एमएलए कोर्ट आगरा के सजा के आदेश पर रोक लगाई गई है. दो दिन पहले एमपी एमएलए कोर्ट ने दो साल की सजा का फैसला दिया था. इस फैसले के खिलाफ बीजेपी सांसद रामशंकर कठेरिया ने आज सोमवार ( 7 अगस्त) को जिला जज न्यायालय में अपील की थी. इस फैसले का बीजेपी सांसद कठेरिया के समर्थकों ने आगरा स्थित आवास पर मिठाई बांटकर स्वागत किया और कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है.

कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि जब तक अपील का निस्तारण नहीं हो जाता है तब तक सजा पर रोक रहेगी. इसके बाद बीजेपी सांसद को उनकी अपील पर जमानत भी मिल गई है. आगरा की एक अदालत ने पूर्व केंद्रीय मंत्री कठेरिया को नवंबर 2011 में एक बिजली कंपनी के कर्मचारियों की पिटाई के लिए दो साल की जेल की सजा सुनाई और 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया. अदालत ने उन्हें भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं 147 (दंगा करना) और 323 (जानबूझकर चोट पहुंचाना) के तहत दोषी पाया. वहीं जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अनुसार, किसी भी अपराध के लिए दो साल या उससे अधिक की सजा पाने वाले निर्वाचित जन प्रतिनिधि को तत्काल अयोग्यता का सामना करना पड़ता है. इसलिए उनकी सदस्यता पर भी सवाल खड़े हो रहे थे लेकिन अब कोर्ट ने राहत दे दी है.

कौन हैं बीजेपी सांसद रामशंकर कठेरिया

बीजेपी सांसद रामशंकर कठेरिया का जन्म उत्तर प्रदेश के इटावा के नगरिया सरावा गांव में 21 सितंबर 1964 को हुआ. बीजेपी नेता राम शंकर कठेरिया का राजनीतिक करियर काफी लंबा रहा है.उन्होंने 6 जुलाई, 2016 तक मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया. साल 2019 में इटावा लोकसभा सीट से चुने जाने से पहले उन्होंने आगरा निर्वाचन क्षेत्र का भी प्रतिनिधित्व किया था.

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