बॉलीवुड के मशहूर कॉमेडियन एक्टर राजपाल यादव को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने चेक बाउंस केस में उन्हें 3 महीने जेल की सजा सुनाई है. शुक्रवार को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने फैसला सुनाया और सजा के साथ एक्टर पर जुर्माना भी लगाया है. साथ ही सजा बरकरार रखते हुए राजपाल यादव के व्यवहार को ‘संदिग्ध’ बताया और अधिकारियों से उन्हें वापस जेल भेजने को कहा.
दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने फैसले में राजपाल यादव की उस चुनौती को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, जिसमें उन्होंने निचली अदालत के फैसले को रद करने की मांग की थी. इसके साथ ही चेक बाउंस मामलों में उनकी दोषसिद्धि और सजा यथावत रहेगी.
यह मामला कई चेक बाउंस मामलों से जुड़ा है, जिनमें ट्रायल कोर्ट ने अभिनेता को दोषी ठहराया था. राजपाल यादव ने इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन शुक्रवार को अदालत ने उनकी अपील खारिज कर दी. साल 2018 में ट्रायल कोर्ट ने राजपाल यादव और उनकी पत्नी को इन मामलों में 6 महीने की सजा सुनाई, जिसे बाद में सेशन कोर्ट ने भी बरकरार रखा.
दिल्ली हाई कोर्ट ने बाद में सजा पर अंतरिम रोक लगाई और बकाया राशि चुकाने के लिए कई मौके दिए. लेकिन अदालत के मुताबिक बार-बार दिए गए आश्वासनों के बावजूद भुगतान पूरा नहीं हुआ. इसी वजह से हाई कोर्ट ने उनकी अंतरिम राहत वापस लेते हुए उन्हें सरेंडर करने का आदेश दिया.








