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कानपुर लेम्बोर्गिनी एक्सीडेंट केस में आरोपी शिवम मिश्रा को जमानत, कोर्ट ने खारिज की रिमांड

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कानपुर लेम्बोर्गिनी कार एक्सीडेंट केस में आरोपी शिवम मिश्रा को जमानत मिल गई है. 20 हजार के मुचलके पर शिवम को बेल दी गई है. साथ ही कोर्ट ने रिमांड की मांग भी खारिज कर दी है.

शिवम मिश्रा के वकील, नरेश चंद्र त्रिपाठी ने कहा कि कोर्ट ने रिमांड देने से मना कर दिया है. उन्हें (शिवम मिश्रा) अब 20,000 रुपये के अंडरटेकिंग और 20,000 रुपये के पर्सनल बॉन्ड पर रिहा किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि पुलिस सरकार के दबाव में काम कर रही थी. पुलिस ने उन्हें (शिवम मिश्रा) गलत तरीके से गिरफ्तार किया था.

नरेश चंद्र त्रिपाठी ने ये भी कहा कि  पुलिस ने नोटिस नहीं दिया था और  असंवैधानिक तरीके से कोर्ट में पेश किया गया था, जिसके कारण शिवम को रिहा कर दिया गया है.

दरअसल, तंबाकू कारोबारी केके मिश्रा के बेटे शिवम पर आरोप है कि उसने तेज रफ्तार लैंबॉर्गिनी कार से ऑटो और बुलेट सवारों को टक्कर मार दी थी, जिसमें चार लोग घायल हो गए थे.

गौरतलब है कि रविवार दोपहर ग्वालटोली क्षेत्र स्थित वीआईपी रोड पर लैंबॉर्गिनी कार तेज रफ्तार में अनियंत्रित होकर पहले ऑटो और बुलेट से टकराई, फिर फुटपाथ पर चढ़ गई. हादसे में वाहन सवारों समेत कई लोग घायल हो गए. घटना के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई और स्थानीय लोगों ने कार को घेर लिया.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, लैंबॉर्गिनी के पीछे चल रही एक अन्य कार से आए सुरक्षाकर्मियों ने चालक को निकालने का प्रयास किया, जिससे मौके पर मौजूद लोगों में आक्रोश फैल गया. इस दौरान कार का शीशा तोड़कर चालक को बाहर निकाला गया और निजी अस्पताल पहुंचाया गया था.

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Author: admin

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