चुनाव आयोग ने बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया के बाद शुक्रवार (1 अगस्त) को वोटर लिस्ट का पहला ड्राफ्ट जारी कर दिया है. इस संसोधित वोटर लिस्ट ड्राफ्ट की कॉपी सभी मान्यता प्राप्त पॉलिटिकल पार्टियों को भेजी गई है. बिहार के जिला निर्वाचन अधिकारियों ने 38 जिलों में रिवाइज्ड वोटर लिस्ट के ड्राफ्ट की फिजिकल और डिजिटल कॉपी राजनीतिक दलों को सौंप दी है.
चुनाव आयोग दोपहर 3 बजे अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट अपलोड कर देगा. सभी मतदाता अपना नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट के जरिए चेक कर सकेंगे. अगर किसी का नाम कट जाता है तो वह चुनाव आयोग के पास आपत्ति दर्ज करवा सकता है. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि बिहार के सभी मतदाता या राजनीतिक दल संशोधित वोटर लिस्ट में 1 अगस्त से 1 सितंबर तक अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं.
ड्राफ्ट को लेकर चुनाव आयोग ने क्या दी प्रतिक्रिया
आईएएनएस की रिपोर्ट के मुताबिक चुनाव विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि ड्राफ्ट को शुक्रवार (1 अगस्त) दोपहर आधिकारिक वेबसाइट पर भी पब्लिश किया जाएगा, जिससे मतदाता इसे देख सकें और सुझाव या आपत्तियां दर्ज करा सकें. इस प्रक्रिया का मकसद चुनावों में पारदर्शिता लाना और हर पात्र मतदाता को उसका अधिकार दिलाना है. जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे स्थानीय स्तर पर राजनीतिक दलों के साथ बैठकें आयोजित करें और प्रारूप पर चर्चा करें.
