भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह को खूब फटकार लगाई है. गुरुवार (15 मई, 2025) को नए मुख्य न्यायाधीश भूषण रामाकृष्ण गवई (CJI BR Gavai) ने कहा कि एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति ऐसा बयान कैसे दे सकता है? कोर्ट ने विजय शाह के खिलाफ दर्ज एफआईआर के मामले में हस्तक्षेप से भी इनकार कर दिया है. सीजेआई ने कहा कि हम जानते हैं कि कुछ नहीं होगा सिर्फ इसलिए कि आप एक मंत्री हैं, लेकिन इस पद पर होने के नाते आपको जिम्मेदारी के साथ बयान देना चाहिए.
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए डीजीपी को चार घंटे के अंदर विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया था. कोर्ट के आदेश पर बुधवार शाम को विजय शाह पर एफआईआर दर्ज कर दी गई, जिसे विजय शाह ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी. हालांकि, कोर्ट ने एफआईआर को लेकर हस्तक्षेप से इनकार कर दिया है.
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