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Sambhal: संभल की कोर्ट ने राहुल गांधी को भेजा नोटिस, चार अप्रैल को अदालत में पेश होने का दिया निर्देश

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उत्तर प्रदेश के संभल (Sambhal) की एमपी-एमएलए कोर्ट ने नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को समन जारी किया है. अदालत ने उन्हें नोटिस जारी करते हुए कहा कि चार अप्रैल को आप या तो अदालत में पेश हों या फिर आप अपना जवाब दायर करें. राहुल गांधी को ये नोटिस उनके एक बयान के खिलाफ जारी किया गया है.

अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (एडीजे-द्वितीय) निर्भय नारायण सिंह ने एक याचिका पर ये नोटिस जारी किया है. हिंदू शक्ति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिमरन गुप्ता ने अदालत में याचिका दायर की है. सिमरन ने आरोप लगाया कि 15 जनवरी को नई दिल्ली में कांग्रेस के नए मुख्यालय के उद्घाटन के दौरान, राहुल गांधी ने कहा था कि वे भाजपा और आरएसएस के साथ-साथ भारतीय राज्य से भी लड़ रहे हैं. बयान से लोगों की भावनाएं आहत हुईं हैं.

संभल कोर्ट ने राहुल गांधी को जारी किया नोटिस
बता दें, अदालत में याचिका दायर करने से पहले सिमरन ने संभल के जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक से शिकायत की थी. हालांकि, राहुल के खिलाफ जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो उन्होंने संभल जिला अदालत में 23 जनवरी को याचिका दायर कर दी. मामले में अधिवक्ता सचिन गोयल ने बताया कि अदालत ने उनकी शिकायत को स्वीकार कर लिया है. अदालत ने याचिका पर गंभीरता जाहिर करते हुए राहुल गांधी को नोटिस जारी किया. मामले की अगली सुनवाई तय समय पर की जाएगी.

राहुल गांधी के बयान पर विवाद जारी
बता दें, राहुल गांधी ने कांग्रेस के नए मुख्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम में कहा था कि हम भाजपा और आरएसएस से लड़ रहे हैं. उन्होंने देश की करीब हर संस्था पर कब्जा कर लिया है. हम भाजपा और आरएसएस से ही नहीं बल्कि इंडियन स्टेट से भी लड़ रहे हैं. राहुल गांधी के बयान पर भाजपा सहित अन्य राजनीतिक दलों और हिंदू संगठनों ने जमकर विरोध किया. सिमरन गुप्ता ने मांग की है कि राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की है. अब चार अप्रैल को मामले में अगली सुनवाई होगी.

 

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