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मनीष सिसोदिया को पत्नी से मिलने के लिए माननी होंगी ये शर्तें, कोर्ट ने नहीं दी बेल

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दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को अंतरिम जमानत देने से इनकार किया है. सिसोदिया ने अपनी पत्नी की खराब सेहत का हवाला देकर अंतरिम ज़मानत की मांग की थी. कोर्ट ने कहा कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ आरोप बेहद गंभीर है और जिस तरह का उनका रुतबा रहा है, ऐसी सूरत पर जमानत देने पर उनके द्वारा गवाह को प्रभावित करने और सबूतों के साथ छेड़छाड़ की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता. हालांकि कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को 1 दिन के लिए अपनी पत्नी से मिलने की इजाजत दे दी है.

जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा ने अपने आदेश में कहा कि हालांकि सिसोदिया ने पत्नी की खराब सेहत का हवाला देकर जो अंतरिम ज़मानत की मांग की है, वो अपने आप में एक मानवीय आधार है, लेकिन इस मामले में आरोपों की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट अंतरिम जमानत की अर्जी पर विचार नहीं कर रहा है. कोर्ट ने सिसोदिया को 1 दिन के लिए सुबह 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक हॉस्पिटल या घर में अपनी पत्नी से मिलने की इजाजत दे दी है.

मुलाकात का ये दिन उनकी पत्नी की सुविधा के मुताबिक़ तय होगा. कोर्ट ने इसके साथ ही कुछ शर्ते भी लगाई है. मसलन इस दरमियान सिसोदिया घरवालों के अलावा किसी और से बात नहीं करेंगे. यह मुलाकात पुलिस की निगरानी में होगी. पुलिस सुनिश्चित करेगी कि उस जगह पर मीडिया का जमावड़ा ना हो. इसके साथ ही सिसोदिया इस दरमियान मोबाइल फोन या इंटरनेट का इस्तेमाल भी नहीं कर पाएंगे.

सिसोदिया की पत्नी की सेहत में थोड़ा सुधार

कोर्ट ने कहा है कि एलएनजेपी अस्पताल की रिपोर्ट से इस बात की तस्दीक होती है कि सिसोदिया की पत्नी की हालत में थोड़ा सुधार है, लेकिन उन्हें गहन निगरानी की जरूरत है. वो होश में हैं और उनका पल्स रेट और ब्लड प्रेशर स्थिर है. कोर्ट ने निर्दश दिया है कि उनकी पत्नी का बेहतर इलाज किया जाए. कोर्ट ने कहा कि हालांकि ये सिसोदिया की पत्नी पर निर्भर करता है कि वो अपना इलाज कहां करवाना चाहती हैं. लेकिन एक अभिभावक के तौर पर कोर्ट सलाह देता है कि बेहतर होगा कि एम्स के मेडिकल सुपरिटेंडेंट की ओर से गठित डॉक्टर का पैनल उनकी जांच करे.

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