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Satyender Jain Case: सत्येन्द्र जैन की याचिका खारिज, जेल में नहीं मिलेगा उपवास के लिए स्पेशल फूड

तिहाड़ जेल में बंद मंत्री सत्येन्द्र जैन के धार्मिक आस्था के आधार पर जेल में भोजन मुहैया कराए जाने के अनुरोध वाली अर्जी को राउज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज कर दिया.

विशेष न्यायाधीश विकास धुल को इस मामले में शुक्रवार (25 नवंबर) को आदेश पारित करना था, लेकिन उन्होंने इसे 26 नवंबर, शनिवार तक के लिए टाल दिया गया था.. अर्जी में जेल अधिकारियों को तत्काल मंत्री की मेडिकल जांच कराने का निर्देश देने का अनुरोध भी किया गया था.

सत्येन्द्र जैन ने क्या आरोप लगाए?

सत्येन्द्र जैन ने आरोप लगाया है कि जेल में उन्हें सामान्य भोजन और चिकित्सा सुविधा भी मुहैया नहीं करायी जा रही है. अर्जी में आरोप लगाया गया है कि 31 मई को जैन की गिरफ्तारी के दिन से ही वह जैन मंदिर नहीं जा सकते हैं और ‘‘जैन धर्म का पक्का अनुपालक होने के नाते वह धार्मिक उपवास कर रहे हैं लेकिन उन्हें पका भोजन दालें, अनाज और दुग्ध उत्पाद नहीं दिया जा रहा.’’ यह दावा किया गया है कि मंत्री ‘‘जैन धर्म का कड़ाई से पालन करते हैं.’’

जेल प्रशासन ने क्या कहा?

जेल प्रशासन ने इन आरोपों से इंकार किया है और कोर्ट को बताया है कि प्रशासन से यह अपेक्षा करना गलत है कि वह किसी कैदी को विशेष सुविधा देंगे. जेल प्रशासन ने दावा किया है कि सभी कैदियों को पोषक और संतुलित भोजन दिया जाता है और इसमें जाति, नस्ल और धर्म के आधार पर कोई भेद-भाव नहीं किया जाता है.

मामला क्या है?

सत्येन्द्र को सीबीआई ने 2017 में उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधी कानून के तहत मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया गया है. कोर्ट ने जैन को इस मुकदमे और दो अन्य मामलों में जमानत देने से 17 नवंबर को इंकार कर दिया था. जैन पर आरोप है कि उन्होंने खुद से कथित रूप से जुड़ी चार कंपनियों के माध्यम से धन शोधन किया है.

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