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गाजियाबाद में त्योहारों से पहले 16 फरवरी तक BNS की धारा 163 लागू, चप्पे-चप्पे पर पुलिस की नजर

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गाजियाबाद में आगामी त्योहारों के मद्देनज़र जिला प्रशासन ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाए हैं. प्रशासन ने 16 फरवरी तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 लागू कर दी है. यह निर्णय गणतंत्र दिवस, गुरु रविदास जयंती और महाशिवरात्रि जैसे महत्वपूर्ण आयोजनों को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से लिया गया है.

धारा 163 के तहत जिले में चार या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा. इसके साथ ही किसी भी प्रकार के धरना-प्रदर्शन, रैली, जुलूस या सार्वजनिक सभा की अनुमति नहीं होगी. प्रशासन का कहना है कि इन आयोजनों के दौरान असामाजिक तत्वों द्वारा माहौल खराब करने की आशंका को देखते हुए यह एहतियाती कदम जरूरी है.

बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई

आदेश के अनुसार, ऐसे व्यक्ति जिनकी गतिविधियों से कानून-व्यवस्था बिगड़ने की संभावना है, उनका कॉलोनियों और संवेदनशील इलाकों में प्रवेश प्रतिबंधित किया गया है. पुलिस को ऐसे लोगों पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं. इसके अलावा जिले के सभी थाना क्षेत्रों में पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है और खुफिया तंत्र को भी सक्रिय किया गया है. सुरक्षा को और मजबूत करते हुए सरकारी दफ्तरों के एक किलोमीटर के दायरे में ड्रोन उड़ाने पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई है. बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि किसी भी तरह की अफवाह फैलाने या शांति भंग करने की कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

आम जनता से नियमों को पालन करने की अपील

पुलिस और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर हैं और आम जनता से अपील की गई है कि वे नियमों का पालन करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें, ताकि त्योहार शांतिपूर्ण और सुरक्षित माहौल में मनाए जा सकें.

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