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CBI की गिरफ्तारी पर CM केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल बोलीं, ‘बंदा जेल से बाहर…’

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को बुधवार (26 जून) को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया. इस पर सीएम की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने कहा कि ये कानून नहीं है. ये तानाशाही और इमरजेंसी है. बता दें कि सीबीआई ने सीएम केजरीवाल की रिमांड की मांग की है जिस पर बुधवार को ही कोर्ट फैसला सुनाने वाली है.

सुनीता केजरीवाल का सोशल मीडिया पोस्ट

अपने सोशल मीडिया पोस्ट में सुनीता केजरीवाल ने कहा, “20 जून अरविंद केजरीवाल को बेल मिली. तुरंत ईडी ने स्टे लगवा लिया. अगले ही दिन सीबीआई ने आरोपी बना दिया और आज गिरफ़्तार कर लिया. पूरा तंत्र इस कोशिश में है कि बंदा जेल से बाहर ना आ जाये. ये क़ानून नहीं है. ये तानाशाही है. इमरजेंसी है.”

 

सीबीआई ने मांगी पांच दिनों की रिमांड

न्यूज़ एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, सीबीआई ने सीएम केजरीवाल की पांच दिनों की हिरासत की मांग की है. कोर्ट ने सीबीआई की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. केंद्रीय जांच एजेंसी ने विशेष न्यायाधीश अमिताभ रावत से अनुमति मिलने के बाद कोर्ट में सीएम केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया.

सीएम केजरीवाल को तिहाड़ जेल से कोर्ट में पेश किया गया था. इसके बाद सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार करने की अनुमति देने का अनुरोध किया था. सीएम केजरीवाल आबकारी नीति मामले में जेल में बंद हैं. इस मामले की जांच ईडी कर रही है.

सीएम से पूछताछ की जरूरत- सीबीआई

सीबीआई ने कोर्ट में अनुरोध किया कि सीएम से पूछताछ की जरूरत है. जांच एजेंसी ने कहा कि दिल्ली के सीएम का सबूतों और इस मामले में अन्य आरोपियों से सामना कराने की जरूरत है.

सीबीआई की ओर से पेश वकील ने कहा, ‘‘दुर्भावना के अनावश्यक आरोप लगाए जा रहे हैं. हम चुनावों से पहले भी यह कार्यवाही कर सकते थे. मैं (सीबीआई) अपना काम कर रहा हूं.’’

सीएम केजरीवाल का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील ने उनको हिरासत में देने का अनुरोध करने वाली सीबीआई की याचिका का विरोध किया और रिमांड अर्जी को पूरी तरह बेकार बताया. बचाव पक्ष ने न्यायाधीश से सीएम केजरीवाल के खिलाफ सीबीआई की कार्यवाही से जुड़े दस्तावेज भी उपलब्ध कराने का अनुरोध किया जिसमें मंगलवार शाम को तिहाड़ जेल में उनसे पूछताछ से जुड़ा अदालत का आदेश भी शामिल है.

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