Kanjhawala Case: अंजलि केस में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या की धारा जोड़ी
दिल्ली के कंझावला मामले में पुलिस आरोपियों के खिलाफ हत्या की धारा यानी 302 जोड़ दी है. इससे पहले आरोपियों के वकील ने बताया था कि पुलिस ने कोर्ट में मौखिक तौर पर यह जानकारी दी है.
वहीं मंगलवार (17 जनवरी) को आरोपी आशुतोष भारद्वाज को जमानत मिल गई है. रोहिणी कोर्ट ने आशुतोष को 50 हजार के बेल बांड पर जमानत दी है. रोहिणी कोर्ट ने शर्त लगाते हुए कहा कि आशुतोष बिना कोर्ट की इजाज़त के दिल्ली से बाहर नहीं जाएगा.
कोर्ट ने क्या कहा?
कोर्ट ने आरोपी आशुतोष को जमानत देते हुए यह भी कि वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा. ना ही वह किसी गवाह से संपर्क कर सकता है. रोहिणी कोर्ट ने आशुतोष भारद्वाज की जमानत याचिका पर सोमवार (16 जनवरी) को फैसला सुरक्षित रखा था.
मामला क्या है?
अंजलि अपनी दोस्त निधि के साथ नए साल के पहले ही दिन तड़के अंजलि की स्कूटी को कार ने टक्कर मार दी थी और वो कार में फंस गयी जिसके बाद आरोपी उसे लगभग 12 किलामीटर तक सुल्तानपुरी से कंझावला तक सड़कों पर घसीटते रहे.
कौन-कौन अब तक गिरफ्तार हुए?
दिल्ली पुलिस ने दीपक खन्ना (26), अमित खन्ना (25), कृष्ण (27), मिथुन (26) और मनोज मित्तल को गिरफ्तार किया था. एक अन्य आरोपी अंकुश ने छह जनवरी कोआत्मसमर्पण कर दिया और अगले दिन जमानत पर रिहा हो गया था. इस मामले में पकड़े गए सात आरोपियों में से छह पर शुरू में गैर इरादतन हत्या से संबंधित धारा 304 के तहत मामला दर्ज किया गया था. इस अपराध में जुर्माने के अलावा आजीवन कारावास या किसी एक अवधि के लिए कारावास का प्रावधान है जिसे 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है.
निधि के मुताबिक क्या हुआ था?
मृतक अंजलि के साथ आखिरी समय में स्कूटी पर मौजूद निधि ने बताया कि उसने ड्रिंक की हुई थी. इस कारण उसकी स्कूटी चलाने को लेकर लड़ाई हुई थी. हम पार्टी के बाद होटल से निकले और बीच रास्ते में एक्सीडेंट हो गया. वो डर गई इसलिए घर चल गई. इसी बीच सवाल उठने लगे कि उसने पुलिस क्यों नहीं जानकारी दी?
अंजलि के परिवार ने क्या कहा था?
निधि के बयान पर अंजलि की मां ने कहा था वो सही जानकारी नहीं दे रही है. साथ ही सवाल किय़ा था कि वो पुलिस के पास क्यों नहीं गई. इसके अलावा सीबीआई जांच की भी मांग की थी.