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Mohammad Zubair: मोहम्मद जुबैर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, सभी FIR में जमानत; तत्काल रिहाई के आदेश भी

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सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को उत्तर प्रदेश में उनके खिलाफ दर्ज सभी छह मामलों में अंतरिम जमानत दे दी है. इतना ही नहीं कोर्ट ने मोहम्मद जुबैर की तत्काल रिहाई का आदेश भी दिया है. जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि जुबैर को हिरासत में रखने का कोई औचित्य नहीं है, जब दिल्ली की कोर्ट ने उन्हें स्पेशल सेल द्वारा दर्ज मामले में जमानत दे दी है.

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