Maharashtra Politics: शिवसेना के बागियों पर जल्द सुनवाई नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर को अयोग्यता पर फैसला लेने से रोका
महाराष्ट्र में विधायकों की अयोग्यता के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई. इस दौरान वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट में कहा कि कल अयोग्यता का मामला विधानसभा में सुना जाएगा.अगर कोर्ट आज सुनवाई नहीं करता तो कल स्पीकर उसे खारिज कर देंगे. जब तक कोर्ट सुनवाई नहीं करता, तब तक उन्हें निर्णय लेने से रोक दिया जाए. इस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमण ने कहा कि स्पीकर को सूचित किया जाए कि वह अभी फैसला न लें. हालांकि उन्होंने कहा कि यह समय लेने वाला मामला है. बेंच का गठन तुरंत नहीं हो सकता.
महाराष्ट्र में 16 शिवसेना विधायकों की अयोग्य के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. उद्धव गुट के सुनील प्रभु सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और अयोग्यता वाले मामले पर सुनवाई की मांग की. वहीं विधानसभा सचिवालय के प्रधान सचिव ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब देकर कहा था कि राहुल नार्वेकर स्पीकर बने हैं और उन्हें ही अयोग्यता के मामले पर सुनवाई करने दिया जाएगा.
दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले उद्धव ठाकरे ने अपने 15 विधायकों को भावात्मक पत्र लिखा. उन्होंने इस चिट्ठी में संकटकाल में भी पार्टी के प्रति निष्ठा और उन पर विश्वास दिखाने के लिए इस पत्र के जरिए विधायको को धन्यवाद कहा. पत्र में उद्धव ने लिखा है “किसी भी धमकी और प्रलोभन के चक्कर में न पड़ते हुए आप सभी एकनिष्ठ रहे और शिवसेना को बल दिया, इसके लिए धन्यवाद .माता जगदंबा आपको हमेशा स्वस्थ रखे, ये प्रार्थना करता हूँ.”