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Gyanvapi Row: ज्ञानवापी मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, अदालत का फौरन सुनवाई से इनकार

ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Masjid) सर्वे का मामला आज सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में उठाया गया. इस मामले को लेकर एडवोकेट हुजेफा अहमदी की ओर दायर की गई याचिका में ज्ञानवापी के सर्वे (Gyanvapi survey) पर रोक लगाने की मांग की गई है. बता दें कि गुरुवार को वाराणसी (Varansasi) की अदालत की सीनियर डिविजन के जज ने ज्ञानवापी का सर्वे कराने के बाद रिपोर्ट जारी करने की मियाद तय करते हुए इस मामले में मदद के लिए तैनात किए गए कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा को बदलने की मांग खारिज कर दी थी.

बिना पेपर देखे लिस्टिंग नहीं: SC
इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (SC) ने कहा, ‘बिना पेपर देखे हम मामले को सुनवाई के लिए लिस्ट नहीं कर सकते हैं. पहले मुझे पेपर देखने दीजिए बाद में हम सुनवाई के विषय पर विचार करेंगे.’ धार्मिक नजरिए से इतर इस मामले को लेकर जमकर सियासत भी हो रही है. एआईएमआईएम सांसद असदुद्दी ओवैसी ने कहा है कि एक मस्जिद वो खो चुके हैं ऐसे में दूसरी को नहीं खो सकते हैं.

जज को परिवार की सुरक्षा की चिंता
ज्ञानवापी मामले में सर्वे की इजाजत देने वाले वाराणसी कोर्ट के सिविल जज रवि कुमार दिवाकर ने अपने फैसले में लिखा है, ‘डर का माहौल बनाया गया है. ऐसा डर कि मेरा परिवार उनकी और मेरी सुरक्षा के बारे में चिंतित था. जब भी मैं अपने घर से बाहर निकलता था, मेरी पत्नी को मेरी सुरक्षा की चिंता होती थी.’

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