india

Hijab Controversy Timeline: जानें 74 दिनों तक चले बवाल में क्या-क्या हुआ, यहां पढ़ें पूरी टाइमलाइन

कर्नाटक के स्कूल-कॉलेजों में हिजाब पहनकर प्रवेश के लिए शुरू हुए विवाद पर हाईकोर्ट का फैसला सामने आ गया है। हाईकोर्ट ने मंगलवार 15 मार्च, 2022 को छात्राओं की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि हिजाब धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। स्कूल यूनिफार्म को लेकर बाध्यता एक उचित प्रबंधन है। छात्र या छात्रा इसके लिए इंकार नहीं कर सकते हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि इस्लाम धर्म में हिजाब पहनना अनिवार्य नहीं है। मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी, जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित और जस्टिस जेएम काजी ने इस मामले की सुनवाई की है। आइए जानते हैं कर्नाटक में 74 दिनों तक चले इस विवाद में कब-कब क्या-क्या हुआ..

1 जनवरी 2022: उडुपी से शुरू हुआ था विवाद
कर्नाटक में इस विवाद की शुरुआत जनवरी महीने में हुई थी। यहां उडुपी के सरकारी पीयू कॉलेज में हिजाब पहनीं 6 छात्राओं को कॉलेज प्रशासन ने प्रवेश की अनुमति नहीं दी थी। कॉलेज प्रशासन ने इसके पीछे ड्रेस कोड में समानता का हवाला दिया था। इसके विरोध में छात्राओं ने हाईकोर्ट का रुख किया था। इस बीच राज्य में यह विवाद बढ़ गया और विभिन्न स्थानों पर हिजाब के विरोध में छात्र भगवा शॉल में स्कूल आने लगे।

5 फरवरी: सरकार ने लागू किया ड्रेस कोड
राज्य में हिजाब के विरोध और समर्थन में बढ़ते विवाद को देखते हुए कर्नाटक सरकार ने स्कूल कॉलेजों में ड्रेस कोड को अनिवार्य कर दिया था। इस आदेश में निजी स्कूलों को अपनी पसंद का ड्रेस कोड चुनने की छूट दी गई थी।

Related Articles

Back to top button