लैंडिंग के वक्त विमान के साथ हुआ हादसा, पायलट को दिया गया 85 करोड़ की वसूली का नोटिस
मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के ग्वालियर (Gwalior) एयरपोर्ट में बीते साल हुई विमान दुर्घटना मामले में राज्य सरकार ने पायलट को 85 करोड़ रुपए का बिल थमाया है. यह विमान उस वक्त हादसे का शिकार हो गया था जब कोरोना की दूसरी लहर के हाहाकार के बीच वो कुछ दवाइयां और इंजेक्शन लेकर ग्वालियर एयरपोर्ट पर लैंड कर रहा था.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस पायलट कैप्टन माजिद अख्तर (Captain Majid Akhtar) को यह 85 करोड़ का भारी भरकम बिल थमाया है उन्हें महामारी के दौरान सराहनीय कार्य के लिए कोरोना योद्धा करार दिया गया था.
आरोप तय होने के बाद फैसला
दरअसल मध्य प्रदेश सरकार के राजकीय विमान (बी-200जीटी/वीटी एमपीक्यू) के दुर्घटनाग्रस्त होने के मामले में MP की सरकार ने विमान के पायलट कैप्टन माजिद अख्तर के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं. उन्हें हादसे के लिए दोषी मानते हुए शासन ने 85 करोड़ रुपये की वसूली का नोटिस भी थमाया है. जवाब आने के बाद शासन अब उनसे वसूली के बारे में फैसला करेगा. हादसे के बाद नागर विमानन महानिदेशालय ने पायलट माजिद अख्तर का लाइसेंस अगस्त 2021 में ही निलंबित कर दिया था.
नोटिस में लिखी थी ये बात
इस फैसले से पहले पायलट को दिए गए नोटिस में लिखा गया था कि इस विमान की रिपेयरिंग पर अब तक करीब 23 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं. इस तरह सरकार को 85 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है. कैप्टन माजिद को जारी आरोप पत्र में कहा गया था कि क्यों न इस लापरवाही के कारण हो रहे नुकसान की भरपाई आपसे की जाए.