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UP News: क्या आजम खान की दो साल की सजा रहेगी बरकरार या मिलेगी राहत? 15 साल पुराने मामले में होगी सुनवाई

सपा नेता आजम खान (SP Leader Azam Khan) को हुई 2 साल की सजा वाले केस में आज (14 जुलाई) अपील पर कोर्ट में सुनवाई होगी. आजम खान ने सजा के खिलाफ अपील दायर की थी. मुरादाबाद की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट (Moradabad MP MLA Court) सजा की अपील पर सुनवाई करेगी. 15 साल पहले मुरादाबाद के छजलैट में सड़क जाम कर धरना प्रदर्शन किया गया था. आजम खान और बेटे अब्दुल्ला आजम सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोपी बनाए गए. दोनों के खिलाफ छजलैट थाने में मुकदमा दर्ज हुआ. 2008 में चेकिंग के लिए कार रोके जाने पर सपा नेता आजम खान भड़क गए थे. उन्होंने गुस्से में सड़क पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया.

आजम खान की सजा की अपील पर होगी सुनवाई

आजम खान और अब्दुल्ला आजम सहित 9 सपा नेताओं को सड़क जाम करने और सरकारी कार्य में बाधा डालने, भीड़ को उकसाने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया गया. सड़क जाम और सरकारी काम में बाधा डालने का केस 15 वर्षों तक चला. आखिरकार छजलैट केस में पिता-पुत्र की जोड़ी पर फैसला आ गया. अदालत ने दोनों को दोषी करार देने के साथ 2-2 साल की सजा का भी एलान कर दिया.

15 साल पुराने मामले में कोर्ट के फैसले का इंतजार

मुरादाबाद की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने पिता-पुत्र को 2-2 साल की सजा सुनाने के साथ 2000 रुपये का जुर्माना भी लगाया. अदालत ने अन्य आरोपियों को निर्दोष करार दिया. सपा नेता महबूब अली, हाजी इकराम कुरैशी, मनोज पारस, डीपी यादव, राजेश यादव और रामकुंवर प्रजापति आरोपों से मुक्त कर दिए गए. फैसला सुनाने के बाद अदालत ने आजम खान और अब्दुल्ला आजम को जमानत पर रिहा कर दिया. आज फिर सपा नेता की दो साल की सजा की अपील पर सुनवाई होगी. हालांकि आजम खान सुनवाई के दौरान अदालत में मौजूद नहीं रहेंगे.

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