कोर्ट ने सबूतों से छेड़छाड़ करने के मामले में सुशील और गोपाल अंसल को सात साल कैद की सजा सुनाईt
1997 उपहार सिनेमा अग्निकांड में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने सबूतों से छेड़छाड़ करने के मामले में सुशील और गोपाल अंसल को सात साल कैद की सजा सुनाई है. उपहार सिनेमा अग्निकांड में 59 लोगों की मौत हुई थी. अदालत ने सुशील और गोपाल अंसल पर सवा दो दो करोड़ का जुर्माना भी लगाया है.
उपहार त्रासदी पीड़ित एसोसिएशन (एवीयूटी) ने अग्निकांड में साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में रियल एस्टेट उद्यमियों सुशील और गोपाल अंसल को उम्रकैद देने की मांग की थी.
अदालत ने इस मामले में आठ अक्टूबर को अंसल बंधुओं, अदालत के एक पूर्व कर्मचारी दिनेश चंद शर्मा और पी. पी. बत्रा तथा अनूप सिंह को दोषी करार दिया था. अन्य दो आरोपियों हरस्वरूप पंवार और धर्मवीर मल्होत्रा की सुनवाई के दौरान मृत्यु हो गयी थी.
बता दें कि उपहार मामले की जब निचली अदालत में सुनवाई चल रही थी तो अदालत से कई अहम दस्तावेज गायब हो गए थे. बाद में जब जांच की गई तो उसमें पहले से ही मामले में आरोपी सुशील और गोपाल अंसल पर ही सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगा था. अदालत का यह फैसला उसी मामले में आया है.
एवीयूटी अध्यक्ष नीलम कृष्णमूर्ति की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने निर्देश दिया था, जिसके आधार पर यह मामला दर्ज किया गया. यह मामला अग्निकांड के साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने का है जिसमें उच्चतम न्यायालय ने अंसल बंधुओं को दोषी करार देते हुए उन्हें दो-दो साल कारावास की सजा सुनायी थी.