400 लोगों के साथ गरबा खेल सकेंगे, क्लब-पार्टी प्लॉट में नहीं हो सकेगा आयोजन; नाइट कर्फ्यू रात 12 बजे से
राज्य सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान राज्य के नागरिकों को राहत प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। आगामी नवरात्रि त्योहारों के दौरान सोसायटी, फ्लैटों में आयोजित होने वाले शेरी गरबा को मंजूरी दे दी है। पार्टी प्लाॅट, क्लब या किसी अन्य खुले स्थान में व्यावसायिक गरबा आयोजन की अनुमति नहीं होगी। इधर, नवरात्रि को देखते हुए 8 महानगरों में रात्रि कर्फ्यू एक घंटे की राहत दी गई है। सरकार को उम्मीद है कि समारोह में शामिल होने से पहले लोग कोरोना वैक्सीन जरूर ले लेंगे।
मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी ने शुक्रवार को नवरात्रि की योजना को लेकर गृह विभाग के साथ बुलाई गई बैठक में यह फैसला लिया है। मात्र शेरी गरबा, सोसाइटी और फ्लैट में माताजी की आरती और गरबा का आयोजन हो सकेंगे, जबकि दुर्गा पूजा, विजयादशमी उत्सव, शरद पूर्णिमा जैसे अन्य त्योहारों के आयोजनों को भी अनुमति दी गई है। हालांकि, इन त्योहारों में अधिकतम 400 व्यक्ति शामिल हो सकते हैं। समारोह के दौरान लाउडस्पीकरों का उपयोग में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करना होगा।
होटल-रेस्तरां को अब 75 फीसदी क्षमता के साथ खुला रख सकेंगे
नवरात्रि को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने आठ महानगरों में रात के कर्फ्यू के दौरान भी रियायतें दी हैं। इन 8 शहरों में 25 सितंबर से रात 11 बजे के बजाय 12 बजे से सुबह 6 बजे तक रात का कर्फ्यू लागू रहेगा।
होटल-रेस्तरां को अब 75 फीसदी क्षमता के साथ खुला रख सकेंगे
सरकार ने होटल और रेस्तरांं संचालकों को भी राहत दी है। उनकी मांग को ध्यान में रखते हुए 75 प्रतिशत ग्राहकों की क्षमता के साथ चालू रखने की मंजूरी दे दी गई है। अभी तक 60 प्रतिशत ग्राहकों के साथ मंजूरी मिली हुई थी। इसके अलावा सार्वजनिक उद्यान जो रात 9 बजे तक ही खुले रहते थे अब रात 10 बजे तक खुले रखे जा सकते हैं।
शादी समारोहों में भी राहत: अब 400 व्यक्ति शामिल हो सकेंगे
सरकार ने नवरात्रि के अलावा शादी समारोहों में भी राहत दी है। अब तक शादी के मौके पर सिर्फ 150 लोगों के ही शामिल होने की इजाजत थी। अब 400 व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति दी गई है। अंतिम संस्कार-दफन विधि में पहले 40 व्यक्तियों के शामिल होने की सीमा थी जिसे अब बढ़ाकर 100 व्यक्ति कर दी है।